
ग्राहकों के लिए चिंता का विषय
इस निर्णय के बाद, ग्राहकों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि उनके जमा धन का क्या होगा। आरबीआई ने इस बैंक पर कार्रवाई के कारणों का भी खुलासा किया है।
बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किया गया है। यह कदम बैंक में आवश्यक पूंजी की कमी के कारण उठाया गया।
भविष्य की योजना
आरबीआई ने बताया कि बैंक को बंद करने के लिए गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया था। इसके साथ ही, एक समाधानकर्ता (liquidator) नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया है। अब जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस मिलेंगे।
बीमा के तहत धन की वापसी
ग्राहकों को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की राशि मिलेगी। जिन ग्राहकों के पास 5 लाख रुपये से कम की राशि है, उन्हें पूरी राशि वापस मिलेगी।
आरबीआई का स्पष्टीकरण
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण यह था कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और इसकी कमाई की संभावनाएं भी सीमित थीं।
बैंकिंग सेवाओं पर प्रभाव
आरबीआई के इस निर्णय के बाद, यह सहकारी बैंक अब कोई लेन-देन नहीं कर सकेगा। बैंकिंग सेवाओं का बंद होना ग्राहकों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा।
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