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जबरन वसूली और बर्बरता का आरोप लगाने वालों के लिए लालबत्ती:सुरत

जबरन वसूली और बर्बरता का आरोप लगाने वालों के लिए लालबत्ती:सुरत

अभी अभी प्राप्त माहिती के अनुसार गुजरात राज्य मे सभी शहेरो मे आर टी आई एक्टिविस्ट,पत्रकारों और समाजिक जागृति के लिए अर्जी, फरियाद,अपील करने वाले लोगो के खिलाफ कुछ भी बिना प्रूफ आरोप साबित किये बिना ही सख्त कार्यवाही की जा रही है..

तभी उस पे महोर लगाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया की गलत फरियाद दायर करने वाले विरुद्ध भी आई पी सी के तहत बदनक्षी का गुना दाखल किया जाये ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है.

एक प्रतिष्ठित अदालत ने बिल्डर वहीद काछवाला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का आदेश दिया है

आई.पी.सी. धारा-500 एवं 501के अंतर्गत अपराध को पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है

मुर्तुजा मामा का नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया और प्रतिवादी वर्तमान शिकायतकर्ता पत्रकार मुर्तुजा मामा पर समाज में बदनामी लाने वाला कृत्य करने का झूठा आरोप लगाया गया है।

जब शहर के कुछ बिल्डर या सिरफिरे लोग निर्दोष लोगों पर रंगदारी या तोड़फोड़ का अंधाधुंध आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते हैं, तो ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

क्या ये ठीक है??? क्या ये सच है???

एककदमश्रेष्ठभारतकी_और

अभिनवभारतन्यूज

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