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घर खरीदने जा रहे लोगों की हुई मौज स्टांप ड्यूटी में मिली 80% की छूट:गुजरात

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कम और मध्यम आय वर्ग के परिवारों और व्यक्तियों के लिए हाउस ट्रांसफर पर देय शुल्क में बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी फैसला लिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां सोसायटी, एसोसिएशन और गैर-व्यापारिक निगम आवंटन पत्र या शेयर प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण करते हैं, देय शुल्क का 80 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार, मूल शुल्क राशि का केवल लगभग 20 प्रतिशत ही वसूला जाएगा।
यह छूट गुजरात स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 9(a) के तहत दी जाएगी।

राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा स्टांप अधिनियम के तहत पेश किए गए प्रावधानों के कारण, ऐसे ट्रांसफर के मामलों में पहले मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ अब काफी कम हो जाएगा। विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन निम्न और मध्यम आय वर्ग की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इस फैसले के अनुसार, अब मूल शुल्क के 20 प्रतिशत के बराबर राशि, लागू दंड के साथ, वसूल की जाएगी।
मूल रूप से देय स्टांप शुल्क को कम करके, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान की गई कुल राशि – जिसमें कोई भी दंड शामिल है – संपत्ति से संबंधित मामलों में पहले केवल शुल्क के रूप में देय राशि से अधिक नहीं होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है, “मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सकारात्मक और नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद, नागरिकों को ऐसे हस्तांतरण मामलों में दंड के माध्यम से किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।” यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस निर्णय के अनुसरण में अधिसूचना के तहत जारी किए जाने वाले प्रावधान विशेष रूप से सोसायटी, एसोसिएशन और गैर-व्यापारिक निगमों द्वारा आवंटन पत्रों और शेयर प्रमाणपत्रों के माध्यम से किए गए ट्रांसफर पर लागू होंगे।

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