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आसाराम बापू को हाई कोर्ट ने दी तीन महीने की जमानत…

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को शुक्रवार को तीन महीने के लिए अस्थायी जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।

फिलहाल वह राजस्थान के जोधपुर में आयुर्वेदिक उपचार करा रहे हैं। सोमवार को तीन महीने की अवधि समाप्त होने वाली थी।इस कारण उनके वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट में तीन महीने के लिए अतिरिक्त जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।
(इस खबर को अभिनव भारत न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह न्यूज डिजिटल मीडिया के माध्यम से सीधे प्रकाशित की हुई है.
(www.abhinavbharatnews.com)

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