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मध्यप्रदेश मे सरपचं ने 500 रुपये के स्टेम्प मे पुरा अधिकार सौपा गांव वालों को…

मध्य प्रदेश के नीमच जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है.

सरपंच कैलाशी बाई कछावा को पंचायत अधिकारी ने नोटिस थमाया है. अधिकारी ने शनिवार को बताया कि कैलाशी बाई कछावा मनासा जनपद के अंतर्गत दाता ग्राम पंचायत की सरपंच हैं. कल महिला सरपंच को नोटिस भेजा गया है.

जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमन वैष्णव ने विस्तार से मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है कि कैलाशी बाई ने सरपंच के रूप में अपने अधिकार सुरेश नामक व्यक्ति को सौंप दिए हैं. वैष्णव ने कहा, ‘पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने का नोटिस जारी किया गया है.

महिला सरपंच ने ग्रामीण को सौंपे अपने अधिकार

जवाब दाखिल करने का समय शनिवार तक है. ग्राम पंचायत के सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. जवाब मिलने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.’ सीईओ ने हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी. स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर 24 जनवरी को किए गए. समझौते के अनुसार, सरपंच कैलाशी बाई कछावा ने अपने अधिकार दाता गांव के रहने वाले सुरेश गरासिया को सौंपने की सहमति दी. समझौते की तस्वीर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई है.

पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

समझौते में कहा गया है कि गरासिया सरपंच के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे. साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटरशेड मिशन आदि के कार्यों को संभालेंगे. कहा गया है कि महिला सरपंच हस्तक्षेप नहीं करेंगी और गरासिया के निर्देशानुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगी. दो गवाहों के हस्ताक्षरित दस्तावेज में भी कहा गया है कि समझौते का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चार गुना हर्जाना देना होगा. बता दें कि राशि का उल्लेख समझौते में नहीं किया गया है.

(इस खबर को अभिनव भारत न्यूज की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह न्यूज डिजिटल मीडिया के माध्यम से सीधे प्रकाशित की हुई है)

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